होमट्रेंडिंगजबलपुर high court सख्त: एसीएस, प्रमुख सचिव और कृषि संचालक के खिलाफ जमानती वारंट जारी

जबलपुर high court सख्त: एसीएस, प्रमुख सचिव और कृषि संचालक के खिलाफ जमानती वारंट जारी

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जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अवमानना (Contempt) के एक मामले में राज्य सरकार के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के
MP High Court का सख्त रुख, 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर जमानती वारंट

जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अवमानना (Contempt) के एक मामले में राज्य सरकार के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 25-25 हजार रुपये के जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने तीनों अधिकारियों को 15 जुलाई को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश कोर्ट के पूर्व निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर पारित किया गया।

इन अधिकारियों के खिलाफ जारी हुआ वारंट

हाई कोर्ट ने जिन अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं, उनमें शामिल हैं—

  • अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी
  • प्रमुख सचिव, वित्त विभाग सेल्वेंद्रम
  • किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के संचालक अजय गुप्ता

अदालत ने तीनों अधिकारियों को निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

पूर्व डिप्टी डायरेक्टर की याचिका पर हुई सुनवाई

मामले की सुनवाई एक पूर्व डिप्टी डायरेक्टर द्वारा दायर याचिका पर हुई। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद उनसे 2 लाख 10 हजार रुपये की राशि वसूली गई थी।

पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को यह राशि वापस करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका

याचिकाकर्ता का आरोप है कि हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद राशि वापस नहीं की गई। आदेश का पालन नहीं होने पर उन्होंने अदालत में अवमानना याचिका दायर की।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए तीनों अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए।

15 जुलाई को पेश करनी होगी अनुपालन रिपोर्ट

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तीनों अधिकारी 15 जुलाई को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर आदेश के पालन से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

मामले में अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट अधिकारियों के जवाब और अनुपालन की स्थिति पर विचार करेगा।

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