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CSP नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

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कटनी में पदस्थ नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तीन
CSP नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

कटनी में पदस्थ नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तीन थानों का प्रभार वापस लिए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए उनके द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर उन्हें राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

तीन थानों का प्रभार वापस लेने के आदेश को दी थी चुनौती

CSP नेहा पच्चीसिया ने कटनी पुलिस अधीक्षक द्वारा उनसे कुठला, माधवनगर और रंगनाथ नगर थानों का प्रभार वापस लिए जाने के प्रशासनिक आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में उन्होंने इस आदेश पर राहत की मांग की थी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने प्रशासनिक आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

शिकायतों के बाद बढ़ी थीं मुश्किलें

नेहा पच्चीसिया के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला ट्रांसपोर्ट व्यवसायी महेंद्र कुमार जैन की शिकायत के बाद शुरू हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वाहन चेकिंग के दौरान वैध परिवहन कर रहे हाईवा वाहनों से कथित तौर पर 30 हजार रुपये की मांग की गई।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 25 हजार रुपये मौके पर और 5 हजार रुपये अगले दिन ड्राइवर के माध्यम से लिए गए। हालांकि, बाद में शिकायतकर्ता अपने कुछ बयानों से पीछे हट गए थे।

CSP के ड्राइवर को किया गया था निलंबित

मामले के बाद कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने CSP के ड्राइवर कॉन्स्टेबल केशव सिंह को निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही CSP नेहा पच्चीसिया से तीन थानों का प्रभार वापस लेकर अजाक डीएसपी शिवा पाठक को सौंप दिया गया था।

इस प्रशासनिक कार्रवाई को ही CSP ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

कई मामलों की चल रही जांच

मामले से जुड़े अन्य आरोपों की भी जांच की जा रही है। IG के निर्देश पर ट्रांसपोर्टर से कथित वसूली, चालान में देरी और हत्या के आरोपी की शिकायत सहित विभिन्न मामलों की जांच जबलपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल कर रही हैं।

इन मामलों में जांच पूरी होने और रिपोर्ट सामने आने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

हाईकोर्ट ने प्रशासनिक आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रशासनिक स्तर पर लिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद CSP नेहा पच्चीसिया को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।

अब संबंधित मामलों की जांच रिपोर्ट पर भी नजर रहेगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होने की संभावना है।

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