
Last updated: June 24th, 2026 at 12:16 pm
जबलपुर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मानहानि प्रकरण में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को लेकर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया है और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की है।
मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ में जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल के समक्ष निर्धारित की गई है।
जानकारी के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र और भाजपा विधायक कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था।
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2018 में झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक मामले का उल्लेख करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
मामले की सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किए थे।
समन के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड भी हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
राहुल गांधी की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में 25 जून को सुनवाई निर्धारित है। इसी को देखते हुए व्यक्तिगत पेशी से राहत की मांग की गई है।
जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख निर्धारित की थी, जिस पर आज सुनवाई होगी।
राहुल गांधी और कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़े इस मानहानि मामले पर राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की नजर बनी हुई है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा या उन्हें राहत मिलेगी।
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