
Last updated: June 25th, 2026 at 11:59 am
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान झाबुआ में दिए गए एक बयान से जुड़े मानहानि मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। मामले में अंतिम सुनवाई और निर्णय की संभावना जताई जा रही है।
यह मामला वर्ष 2018 में झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है। आरोप है कि अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लेते हुए टिप्पणी की थी, जिसे कार्तिकेय चौहान ने मानहानिकारक बताया था।
इसके बाद कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि संबंधित बयान में उनका उद्देश्य शिवराज सिंह चौहान या कार्तिकेय सिंह चौहान का उल्लेख करना नहीं था। उन्होंने अदालत को बताया कि बयान वास्तव में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके पुत्र के संदर्भ में दिया गया था, लेकिन भाषण के दौरान भूलवश गलत नाम का उल्लेख हो गया।
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गलती का एहसास होने पर उन्होंने अगले ही दिन सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट कर दी थी और अपना पक्ष सामने रखा था।
इस मामले में भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2024 में राहुल गांधी को समन जारी किया था। समन आदेश को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि बयान अनजाने में हुई त्रुटि का परिणाम था और इसके पीछे किसी व्यक्ति विशेष की छवि धूमिल करने का उद्देश्य नहीं था।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने प्रतिवादी पक्ष से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आज मामले में अपना निर्णय सुना सकती है।
राहुल गांधी से जुड़े इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें टिकी हुई हैं। यदि हाईकोर्ट समन आदेश को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला देता है, तो उसका असर आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है।
अब सभी की निगाहें गुरुवार को होने वाली सुनवाई और अदालत के संभावित फैसले पर टिकी हुई हैं।
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