
जबलपुर में बड़े लोन का झांसा देकर ठगी करने का एक और मामला सामने आया है। मदनमहल थाना क्षेत्र में एक होटल संचालक से 15 करोड़ रुपये का लोन दिलाने का लालच देकर 9 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह घटना शहर में बढ़ते ऑनलाइन और वित्तीय फ्रॉड को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार, मदनमहल थाना क्षेत्र के महानद्दा नागपुर रोड स्थित होटल गुलजार के संचालक 61 वर्षीय संजय भाटिया ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है।
संजय भाटिया के अनुसार, सिल्पेश शिवहरे नाम का व्यक्ति उनके होटल में टेंट और केटरिंग के काम के सिलसिले में आता-जाता था। वर्ष 2024 में उसी के माध्यम से उनकी मुलाकात ब्रजेश तिवारी नाम के व्यक्ति से हुई।
आरोपी ब्रजेश तिवारी ने खुद को मुंबई निवासी बताते हुए कहा कि उसकी “Earth Properties and Estate Consult” नाम की फर्म है। उसने दावा किया कि वह प्राइवेट बैंकों से कम ब्याज पर बड़े लोन दिलाने का काम करता है।
इस पर संजय भाटिया ने अपनी फर्म “स्वर्णलता इंटरप्राइजेज” के लिए 15 करोड़ रुपये का लोन दिलाने की बात कही।
शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने लोन प्रोसेस के नाम पर 15 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी एडवांस जमा करने की बात कही। उसने यह भी बताया कि लोन “AT Finvest Private Limited, गोरेगांव वेस्ट मुंबई” के माध्यम से दिलाया जाएगा।
विश्वास दिलाने के लिए आरोपी ने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और कंपनी से जुड़े दस्तावेज भी साझा किए।
आरोपी की बातों में आकर पीड़ित ने अपनी फर्म के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर रोड शाखा के खाते से अलग-अलग तारीखों में कुल 9 लाख रुपये आरोपी के खाते में NEFT के माध्यम से जमा कर दिए।
राशि जमा करने के बाद आरोपी ने व्हाट्सएप के जरिए एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट भेजा और बाकी 6 लाख रुपये तुरंत जमा करने का दबाव बनाने लगा।
इसी दौरान संजय भाटिया को शक हुआ और उन्होंने आगे की राशि जमा नहीं की। जब उन्होंने सिल्पेश शिवहरे से इस बारे में बात की, तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई।
सिल्पेश ने बताया कि आरोपी ब्रजेश तिवारी ने उससे भी लोन दिलाने के नाम पर 3 लाख 50 हजार रुपये लिए थे, लेकिन न तो लोन दिलाया और न ही संपर्क में रहा।
इसके बाद संजय भाटिया ने आरोपी से अपने 9 लाख रुपये वापस मांगे, लेकिन आरोपी ने रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया।
शिकायत के अनुसार, आरोपी लंबे समय तक आश्वासन देता रहा। 8 मई 2026 को जब वह जबलपुर आया, तब भी पीड़ित ने उससे पैसे मांगे, लेकिन उसने भुगतान नहीं किया।
लिखित शिकायत की जांच के बाद मदनमहल थाना पुलिस ने आरोपी ब्रजेश तिवारी के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है।
इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बड़े लोन और कम ब्याज के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि:
ऐसे मामलों से बचने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। किसी भी अनजान व्यक्ति या फर्म पर आंख बंद कर भरोसा करना भारी पड़ सकता है।
अपनी खबर हमें भेजें – हम उसे दुनिया तक पहुँचाएंगे।
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