
Last updated: October 28th, 2026 at 03:33 pm
कटनी की निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आज, बुधवार को अहम सुनवाई होगी। नेहा पच्चीसिया ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और अग्रिम जमानत देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई में उनकी ओर से जमीन की खरीद-बिक्री में किसी तरह की भूमिका से इनकार किया गया था। अब राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष पक्ष रखा जाना है।
सुनवाई के दौरान नेहा पच्चीसिया की ओर से दलील दी गई कि विवादित जमीन की खरीद-बिक्री में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी और उनके बैंक खाते में क्षितिज राज पात्रे द्वारा राशि ट्रांसफर की गई थी।
दलील में यह भी कहा गया कि नेहा पच्चीसिया के व्यक्तिगत बैंक खाते से इस जमीन सौदे के संबंध में कोई लेनदेन नहीं हुआ। उनकी ओर से जमीन की खरीद-बिक्री में भूमिका साबित करने वाला प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होने का दावा भी किया गया है।
नेहा पच्चीसिया ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी से राहत के लिए अग्रिम जमानत की मांग भी की है।
मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ के समक्ष हो रही है। आज राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से दलीलें रखी जानी हैं।
यह मामला कटनी के कुठला थाना क्षेत्र में दर्ज एक प्रकरण से जुड़ा है। आरोप है कि हत्या के एक मामले में निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान पेश नहीं किए जाने के कारण आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिल गया था।
इसके बाद आरोप सामने आए कि इसी मामले से जुड़े लोगों की जमीन कम कीमत पर उनके एजेंट के नाम से खरीदी गई। नेहा पच्चीसिया सहित तीन आरोपियों के खिलाफ कुठला थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है।
अब हाईकोर्ट में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता का पक्ष सामने आने के बाद मामले में अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा। नेहा पच्चीसिया की एफआईआर निरस्त करने और अग्रिम जमानत की मांग पर अदालत क्या आदेश देती है, इस पर नजर बनी हुई है।
फिलहाल मामले में लगाए गए आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं और उनकी पुष्टि अदालत में आगे होने वाली कार्यवाही के आधार पर होगी।
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