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फायर सेफ्टी पर सख्ती, 325 संस्थानों को नगर निगम का नोटिस

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देशभर में हाल के अग्निकांडों से सबक लेते हुए जबलपुर नगर निगम ने शहर में फायर सेफ्टी को लेकर सख्ती
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देशभर में हाल के अग्निकांडों से सबक लेते हुए जबलपुर नगर निगम ने शहर में फायर सेफ्टी को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। बड़े हादसों को रोकने के उद्देश्य से नगर निगम के अग्निशमन विभाग ने शहर के करीब 325 संस्थानों को नोटिस जारी किया है।

इनमें स्कूल, अस्पताल, कोचिंग संस्थान और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।

फायर एनओसी जमा करने के निर्देश

नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में संबंधित संस्थानों को फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि, अधिकारियों के अनुसार:

  • पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके थे
  • इसके बावजूद अपेक्षित संख्या में संस्थानों ने दस्तावेज जमा नहीं किए

केवल 60-70 संस्थानों ने ही किया पालन

नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, अब तक नोटिस प्राप्त संस्थानों में से केवल लगभग 60 से 70 संस्थानों ने ही अपनी फायर एनओसी जमा कराई है।

इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में संस्थान अब भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने साफ किया है कि सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि:

  • फायर सेफ्टी मानकों का पालन अनिवार्य है
  • नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी
  • जरूरत पड़ने पर संस्थानों को सील भी किया जा सकता है

लगातार निरीक्षण कर रही निगम की टीमें

नगर निगम की टीमें शहरभर में लगातार निरीक्षण कर रही हैं।

जांच के दौरान यदि किसी संस्थान में:

  • फायर सुरक्षा उपकरणों की कमी
  • एनओसी का अभाव
  • या अन्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन

पाया जाता है, तो तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

भीड़भाड़ वाले संस्थानों पर खास फोकस

नगर निगम का कहना है कि स्कूल, अस्पताल और कोचिंग संस्थानों जैसी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं।

ऐसे में:

  • फायर सेफ्टी मानकों का पालन बेहद जरूरी
  • छोटी लापरवाही भी बड़े हादसे में बदल सकती है
  • समय रहते सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी

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