होमअपराधचलती इंटरसिटी ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाला युवक 30 मिनट में पकड़ा गया, RPF ने की कार्रवाई

चलती इंटरसिटी ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाला युवक 30 मिनट में पकड़ा गया, RPF ने की कार्रवाई

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जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के
जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी पर पत्थर फेंकने वाला युवक पकड़ा

जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के करीब 30 मिनट के भीतर आरोपी को पकड़ लिया। घटना 14 अक्टूबर 2026 की शाम की बताई गई है। पत्थर ट्रेन के C-1 कोच की खिड़की के कांच पर लगा था।

ट्रेन की खिड़की पर मारा पत्थर

रेलवे सुरक्षा बल की रिपोर्ट के अनुसार, 14 अक्टूबर को करीब 4:40 बजे मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष जबलपुर से सूचना मिली कि ट्रेन नंबर 11651 जबलपुर–सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस के C-1 कोच में बर्थ नंबर 3/4 के पास खिड़की के कांच पर किसी व्यक्ति ने पत्थर फेंका है।

घटना उस समय हुई जब ट्रेन जबलपुर और अधारताल के बीच चल रही थी। सूचना मिलने के बाद RPF की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई।

सतपुला ब्रिज के पास आरोपी पकड़ा गया

RPF के उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार, सहायक उपनिरीक्षक सुखराम बेन, आरक्षक अरुण और आरक्षक संदीप कठेरिया ने सतपुला ब्रिज के पास डाउन लाइन पर पहुंचकर कार्रवाई की।

मौके पर एक व्यक्ति और एक 9 वर्षीय बालक को रेलवे लाइन के किनारे रोका गया था। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम नकुल कुन्डे, उम्र 24 वर्ष, निवासी बेलबाग टोरिया, जबलपुर बताया।

पूछताछ में पत्थर फेंकने की बात स्वीकार

RPF की रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में नकुल कुन्डे ने बताया कि वह बालक के साथ रेलवे लाइन के किनारे बैठा था। इसी दौरान जबलपुर स्टेशन की ओर से अधारताल की तरफ जा रही यात्री ट्रेन को देखकर उसने रेलवे लाइन के किनारे पड़ी गिट्टी उठाकर ट्रेन पर फेंकी।

उसके अनुसार, पत्थर ट्रेन की खिड़की के कांच पर लगा और कांच टूटने जैसी आवाज आई। उसने यह भी बताया कि पत्थर उसने खुद फेंका था और साथ मौजूद बालक ने कोई पत्थर नहीं फेंका।

बालक को परिजनों के सुपुर्द किया

घटना में किसी यात्री या अन्य व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। RPF ने नाबालिग बालक के माता-पिता को बुलाकर उसे समझाइश दी। इसके बाद संरक्षक का बंधपत्र भरवाकर बालक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

रेल अधिनियम के तहत मामला दर्ज

चलती यात्री ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना को यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए RPF पोस्ट जबलपुर में नकुल कुन्डे के खिलाफ अपराध क्रमांक 2766/2026 दर्ज किया गया है।

रेलवे सुरक्षा बल की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 153 और 147 के तहत मामला दर्ज किया गया। नाम-पते की पुष्टि के बाद उसे नियमानुसार नोटिस देकर रिहा किया गया और जांच के लिए आवश्यकता पड़ने पर RPF पोस्ट या न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले में आगे की जांच जारी है।

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