होमअपराधTwisha Sharma Case Update: पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

Twisha Sharma Case Update: पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

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भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायिक
Twisha Sharma Case में Giribala Singh की Bail रद्द

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ में हुई।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देते समय कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। कोर्ट ने माना कि मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अधिक सावधानी बरतना जरूरी था।

हाईकोर्ट ने किन आधारों पर रद्द की जमानत?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, व्हाट्सएप चैट, गवाहों के बयान और केस डायरी जैसे दस्तावेज पेश किए गए। अदालत ने कहा कि मृतका के शरीर पर कई एंटीमॉर्टम चोटों का उल्लेख है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी माना कि जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है और ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत जैसी राहत देते समय तथ्यों की गहराई से जांच आवश्यक होती है।

जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और सीबीआई की ओर से कहा गया कि मामले में जांच एजेंसियों को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। आरोप लगाया गया कि नोटिस जारी होने के बावजूद बयान देने से बचने की कोशिश की गई।

कोर्ट के सामने यह बात भी रखी गई कि मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज के कुछ चयनित हिस्से मीडिया में लीक किए गए थे, जिससे जांच प्रभावित होने की आशंका बनी।

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर जताई आपत्ति

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते समय उपलब्ध साक्ष्यों और केस डायरी के तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। अदालत के अनुसार ऐसे गंभीर मामलों में राहत देते समय न्यायिक सतर्कता बेहद जरूरी होती है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना आवश्यक है और जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए।

सीबीआई को बनाया गया पक्षकार

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को भी पक्षकार बनाया। इसके साथ ही 15 मई 2026 को पारित अग्रिम जमानत आदेश को रद्द कर दिया गया।

इस फैसले के बाद ट्विशा शर्मा मौत मामले ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। अब पूरे मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

चर्चाओं में बना हुआ है मामला

ट्विशा शर्मा मौत मामला पिछले कई दिनों से भोपाल और मध्यप्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले से जुड़े हर अपडेट पर लोगों की नजर बनी हुई है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है।

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