
Last updated: September 26th, 2026 at 04:20 pm
जबलपुर। भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा डेथ केस में आरोपी सास और पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। समयाभाव के कारण मामले की सुनवाई टल गई। अब मामले की सुनवाई 30 सितंबर को संभावित बताई जा रही है।
गिरिबाला सिंह फिलहाल भोपाल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी ओर से हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की गई है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
गिरिबाला सिंह की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है। इससे पहले 15 सितंबर को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत आवेदन पर जवाब और केस डायरी पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। अदालत ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया था।
इसके बाद जमानत याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई, लेकिन 25 सितंबर को समयाभाव के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली संभावित तारीख पर अदालत में सीबीआई का जवाब और दोनों पक्षों की दलीलें महत्वपूर्ण रहेंगी।
त्विषा शर्मा की मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI कर रही है। हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सीबीआई को अपना पक्ष और जांच से संबंधित जवाब प्रस्तुत करना है। 15 सितंबर की सुनवाई में सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।
मामले में गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई थी।
इससे पहले भोपाल की अदालत ने गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने केस डायरी में मौजूद सामग्री और जांच प्रभावित होने की आशंका समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा था।
इसके बाद गिरिबाला सिंह की ओर से हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की गई। अब हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में सीबीआई के जवाब और बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी।
त्विषा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में उनकी मौत हुई थी। शुरुआती जांच के बाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई और बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
मामले की जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल एवं फॉरेंसिक सामग्री, डिजिटल साक्ष्य और अन्य तथ्यों को जांच का हिस्सा बनाया गया है। गिरिबाला सिंह की जमानत पर अंतिम निर्णय अदालत द्वारा सुनवाई के बाद लिया जाएगा।
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