
जबलपुर जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पाटन तहसील के टिमरी गांव में बिना वैधानिक अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित कर 185 प्लॉट बेचने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन की जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद पाटन थाना पुलिस ने दंपति सहित तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कॉलोनी निर्माण के लिए आवश्यक सरकारी अनुमतियां नहीं ली गई थीं। इतना ही नहीं, परियोजना का RERA (रेरा) में भी पंजीकरण नहीं कराया गया था।
जानकारी के अनुसार, पाटन के टिमरी गांव में बिना स्वीकृत ले-आउट के कॉलोनी विकसित कर प्लॉट बेचे जाने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी। शिकायत के आधार पर संबंधित दस्तावेजों और स्थल का परीक्षण किया गया।
जांच के दौरान पाया गया कि कॉलोनी का विकास निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं किया गया। इसके बाद प्रशासन ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।
जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित लोगों ने बिना सक्षम प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए कॉलोनी विकसित की और उसमें 185 प्लॉट बेच दिए।
प्रशासन का कहना है कि कॉलोनी निर्माण और प्लॉट बिक्री के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, जिससे खरीदारों के हित भी प्रभावित हो सकते हैं।
मामले की जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित कॉलोनी का रेरा (Real Estate Regulatory Authority) में पंजीकरण नहीं कराया गया था।
रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए लागू नियमों के अनुसार, निर्धारित श्रेणी की परियोजनाओं का RERA में पंजीकरण आवश्यक होता है। प्रारंभिक जांच में इस नियम के पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई है।
जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर पाटन थाना पुलिस ने दंपति सहित तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दस्तावेजों के साथ अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जबलपुर जिले में पिछले कुछ समय से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। प्रशासन लगातार ऐसी शिकायतों की जांच कर रहा है, जहां बिना अनुमति कॉलोनियां विकसित कर प्लॉट बेचे जाने के आरोप सामने आ रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि संपत्ति खरीदने से पहले खरीदारों को संबंधित परियोजना की वैधानिक स्वीकृतियों, ले-आउट मंजूरी और RERA पंजीकरण की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए।
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